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Mafia Atiq Ahmed and other accused life imprisonment in Umesh Pal kidnapping case उमेश पाल किडनैपिंग केस में आया बड़ा फैसला, माफिया अतीक अहमद समेत 3 को आजीवन कारावास

Mafia Atiq Ahmed and other accused life imprisonment in Umesh Pal kidnapping case उमेश पाल किडनैपिंग केस में आया बड़ा फैसला, माफिया अतीक अहमद समेत 3 को आजीवन कारावास

Image Source : FILE PHOTO
अतीक अहमद

प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ देर बार सभी आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है। वहीं, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया।  

एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा। अतीक के अलावा हनीफ और दिनेश को भी उम्रकैद की सजा मिली है। अतीक अहमद को 43 साल में पहली बार सजा मिली है। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक सजा पाने से बचता रहा है।

योगी सरकार में दर्ज हुए मामलों में तेज पैरवी की वजह से अतीक को सजा हुई। पिछली सरकारों में अतीक पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाते थे। राजनीति व अपराधीकरण के गठजोड़ की वजह से अतीक को सजा नहीं होती थी। अतीक की अब तक 11 अरब 69 करोड़ 20 लाख 4 हजार 350 रुपए की संपत्ति जब्त/ध्वस्त/कुर्क हुई है।

आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी

अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया, जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को निर्दोष करार दिया है। अतीक समेत तीनों दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। वहीं, अतीक अहमद के वकील ने उसकी की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की।

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