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Bike Taxi Policy In Delhi : दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही जीपीएस लगवाना अनिवार्य होगा। सस्ते सफर और आखिरी छोर तक पहुंच के लिए बाइक टैक्सी को जल्द कानूनी मंजूरी मिलेगी। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली योजना को कानून विभाग से मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि एग्रीग्रेटर योजना को कानून विभाग के पास भेजा गया था, कानून विभाग ने उसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मई तक बाइक टैक्सी को सड़कों पर चलाने की मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नीति में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। फिलहाल दिल्ली में बाइक टैक्सी पर पाबंदी है।
निजी बाइक नहीं चला सकेंगे : वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी लोग निजी दोपहिया वाहन को टैक्सी के रूप में चला रहे हैं। नीति में यह संभव नहीं होगा। कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट भी काली पीली होगी। इसके अलावा बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनी को कुल दोपहिया वाहनों में 10 फीसदी ई-दोपहिया रखने होंगे। चालू वित्त वर्ष में 25 फीसदी, दो साल में 50, तीन साल में 75 और चार साल में 100 फीसदी इलेक्ट्रिक दोपहिया को बेड़े में शामिल करने होंगे।
ऐप पर चालक की जानकारी देनी होगी : बाइक टैक्सी के लिए परमिट लेना होगा। बुकिंग के समय ऐप पर चालक की जानकारी उपलब्ध देनी होगी। चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी होगा। परिवहन विभाग निगरानी रखेगा। कंपनियों को 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष बनाने होंगे।
बाइक टैक्सी के लिए ये होंगे नियम
● बाइक का कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा
● बाइक में जीपीएस लगवाना होगा
● सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए ही यात्री बुकिंग कर सकेंगे
● चालक का पुलिस वैरिफिकेशन कराना होगा
● चालक को लाइसेंस के साथ बाइक टैक्सी का परमिट लेना होगा