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‘मीडिया वन’ टीवी चैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम चैनल को चार सप्ताह के अंदर नवीनीकृत लाइसेंस देने को कहा है। मीडिया वन ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। केरल हाई कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें सुरक्षा कारणों से लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी। सीजेआई डीवाई चंत्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि मीडिया संगठन को इस तरह से लाइसेंस देने से मना नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदश तक नया लाइसेंस जारी रहे। इसके अलावा उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना जरूरी है।